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RBI का नया निर्देश: सभी बैंक खातों में नामांकन (Nomination) सुविधा अनिवार्य, ग्राहक चाहें तो कर सकते हैं ऑप्ट-आउट

Last Updated: October 30, 2025

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RBI का नया निर्देश: सभी बैंक खातों में नामांकन (Nomination) सुविधा अनिवार्य, ग्राहक चाहें तो कर सकते हैं ऑप्ट-आउट

नई दिल्ली, अक्टूबर 2025: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा उपभोक्ता-केंद्रित फैसला लिया है। RBI ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक संचालन खाते (Savings, Current, Fixed Deposit, etc.) में नामांकन (Nomination) की सुविधा सुनिश्चित करें। हालाँकि, ग्राहकों को यह विकल्प भी दिया गया है कि वे चाहें तो **Nomination से ऑप्ट-आउट** कर सकते हैं।


1️⃣ RBI का नया नियम क्या है?

RBI ने बैंकों को स्पष्ट आदेश दिया है कि हर खाता खोलते समय ग्राहकों को नामांकन (Nominee) जोड़ने का विकल्प अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ग्राहक किसी कारणवश Nominee नहीं जोड़ना चाहता है, तो उसे एक Opt-out Declaration Form भरना होगा।

इस कदम का उद्देश्य बैंक खातों के स्वामित्व से जुड़ी कानूनी और पारिवारिक विवादों को रोकना है।


2️⃣ Nomination सुविधा क्यों ज़रूरी है?

कई बार खाताधारक के निधन के बाद बैंक खातों की राशि निकालने को लेकर परिवार में विवाद हो जाता है। Nominee का नाम दर्ज होने से यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बन जाती है।

Nominee का महत्व:

  • 🏦 खाते की राशि सीधे Nominee को ट्रांसफर की जा सकती है।
  • 📄 लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है।
  • 👪 परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

3️⃣ किन खातों में यह सुविधा होगी?

RBI ने कहा है कि सभी प्रकार के बैंक खातों में Nomination सुविधा लागू की जाएगी, जैसे —

  • 💰 Savings Account (बचत खाता)
  • 🏢 Current Account (व्यवसायिक खाता)
  • 📈 Fixed Deposit (FD)
  • 📉 Recurring Deposit (RD)
  • 💳 Demat Account
  • 🏠 Locker Facility (लॉकर सुविधा)

इस नियम का पालन **31 दिसंबर 2025** तक सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से करना होगा।


4️⃣ अगर ग्राहक Nominee नहीं जोड़ना चाहता तो?

ग्राहक यदि किसी कारण से Nominee जोड़ना नहीं चाहता है, तो उसे एक लिखित **Declaration (Opt-out form)** देना होगा। यह फॉर्म बैंक रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।

RBI ने कहा है: “Nomination एक अधिकार है, बाध्यता नहीं। ग्राहक चाहे तो इसे अस्वीकार कर सकता है, पर बैंक को उसका स्पष्ट रिकॉर्ड रखना होगा।”


5️⃣ नए और पुराने दोनों खातों पर लागू होगा नियम

RBI का यह निर्देश न केवल नए खुले खातों पर बल्कि पुराने खातों पर भी लागू होगा। जो ग्राहक पहले से Nominee नहीं जोड़ पाए हैं, उन्हें बैंक की ओर से इसकी जानकारी दी जाएगी। बैंक ईमेल, SMS और मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन के ज़रिए ग्राहकों को सूचित करेंगे।

Deadline: 30 जून 2026 तक सभी खातों में Nomination अपडेट करना अनिवार्य होगा।


6️⃣ डिजिटल बैंकिंग में भी Nominee सुविधा

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि Nominee जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध होगी। ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या ATM के ज़रिए Nominee जोड़ या अपडेट कर सकेंगे।

  • 📱 Net Banking: “Update Nominee” विकल्प से
  • 🏧 ATM: Nomination मेनू से अपडेट
  • 💻 Bank App: Self-service tab में नया फीचर

7️⃣ क्या होगा यदि Nomination नहीं है?

यदि किसी खाते में Nominee नहीं है और खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक को कानूनी उत्तराधिकारी से प्रमाण पत्र (Succession Certificate या Legal Heirship Certificate) की मांग करनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। इसलिए RBI का मानना है कि **Nominee होना ग्राहक के हित में है।**


8️⃣ बैंकों की जिम्मेदारी

RBI ने सभी बैंकों को कहा है कि वे Nomination प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और ग्राहक-मित्र बनाएँ। बैंकों को अपने शाखा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि ग्राहकों को उचित जानकारी दी जा सके।

हर बैंक को RBI को हर तिमाही में Nomination अपडेट का रिपोर्ट कार्ड भी भेजना होगा।


✨ निष्कर्ष

RBI का यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा और पारिवारिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब हर ग्राहक अपने बैंक खाते में Nominee जोड़ सकेगा, जिससे भविष्य में किसी विवाद या देरी की स्थिति से बचा जा सकेगा। RBI के इस नए नियम से देशभर के लाखों बैंक खातों में आर्थिक सुरक्षा और भरोसा दोनों बढ़ेंगे।

“Nominee जोड़ना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है।”


⚠️ चेतावनी और सुझाव (Disclaimer & Suggestions)

  • 🔹 यह जानकारी RBI की आधिकारिक सर्कुलर (अक्टूबर 2025) पर आधारित है।
  • 🔹 ग्राहकों को Nomination अपडेट करते समय अपने पहचान पत्र और खाता विवरण साथ रखने चाहिए।
  • 🔹 बैंक से संबंधित विवाद की स्थिति में ग्राहक RBI Ombudsman Portal पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • 🔹 यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है, किसी कानूनी सलाह के रूप में न लें।

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